एक वित्तीय वर्ष में केवल 20,000/- रूपये तक ही नकद राशि होगी जमा

आवश्यक सूचना

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता हैं कि आयकर की  धारा 269SS और 269T के तहत सदस्य एक वित्तीय वर्ष में केवल 20,000/- रूपये तक ही नकद राशि अपने खाते में शेयर/आवश्यक धरोहर/ऐच्छिक धरोहर/सावधि धरोहर/ऋण की क़िस्त व ब्याज की अदायगी इत्यादि के लिये जमा कर सकते हैं I एक वित्तीय वर्ष में सदस्य द्वारा कुल नकद जमा किये गये 20,000/- रूपये के अतिरिक्त/ज्यादा  की जमा/ऋण अदायगी अकाउंट पेई चैक,मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग के माध्यम से ही स्वीकार की जायेंगी I