आवश्यक सूचना
सभी सदस्यों को सूचित किया जाता हैं कि आयकर की धारा 269SS और 269T के तहत सदस्य एक वित्तीय वर्ष में केवल 20,000/- रूपये तक ही नकद राशि अपने खाते में शेयर/आवश्यक धरोहर/ऐच्छिक धरोहर/सावधि धरोहर/ऋण की क़िस्त व ब्याज की अदायगी इत्यादि के लिये जमा कर सकते हैं I एक वित्तीय वर्ष में सदस्य द्वारा कुल नकद जमा किये गये 20,000/- रूपये के अतिरिक्त/ज्यादा की जमा/ऋण अदायगी अकाउंट पेई चैक,मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग के माध्यम से ही स्वीकार की जायेंगी I