दी रोहिला को–आपरेटिव अर्बन थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड
रजि. कार्यालय: रोहिला भवन, ई-58, गली न. 02, गंगा विहार, दिल्ली-110094
फ़ोन न. 011–22861717 पंजीकरण संख्या 848(U)/31.01.1991
समिति का कार्यक्षेत्र : संपूर्ण दिल्ली राज्य
सदस्यता प्राप्ति के नियम
सदस्यता : कोई भी व्यक्ति जो समिति के कार्यक्षेत्र में रहता हैं और उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हैं तथा कोई नौकरी या अपना व्यवसाय करता हैं जो उसकी आय का नियमित साधन हो समिति का सदस्य बन सकता हैं । सदस्यता प्राप्त करने के लिये आवेदन निर्धारित फार्म में देना होता हैं जो 10 रुपये देकर समिति कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता हैं । आवेदन पत्र साफ साफ अक्षरों में भरें एंव हस्ताक्षर पर पूर्ण सावधानी बरते अपूर्ण एंव त्रुटियों वाले आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा । सदस्यता आवेदन पत्र पर एक प्रस्तावक व एक अनुमोदक के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं जो समिति के सदस्य हो तथा डिफाल्टर न हो । सदस्यता आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित कागजात संलग्न करने पड़ते हैं :
- चुनाव पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित फोटोकापी ।
- बैंक पास बुक की स्वयं सत्यापित फोटोकापी ।
- पैन कार्ड की स्वयं सत्यापित फोटोकापी ।
- तीन पासपोर्ट साईज फ़ोटो ।
- यदि नौकरी करते हैं तो वेतन प्रमाण पत्र की मूलप्रति ।
- 6268/– रुपये (5000 शेयर +1000 अनिवार्य जमा +100 प्रवेश शुल्क +100 बिल्डिंग फण्ड +50 सदस्य वेलफेयर फण्ड+ 18 डाक व्यय ) ।
- सदस्यता आवेदन पत्र स्वीकार करना अथवा न करना समिति का विशेषाधिकार हैं सदस्य बनाकर कार्यकारिणी समिति ऋण पारित करने के लिये बाध्य नहीं होगी ।
- सदस्यता स्वीकृत हो जाने पर सदस्यता स्वकृति पत्र समिति कार्यालय से भेजा जायेगा जिसके पश्चात् आवेदक स्वंय व्यक्तिगत रूप से सदस्यता शुल्क समिति कार्यालय में जमा करके समिति का सदस्य बन सकता हैं सदस्यता स्वीकृत होने के पश्चात् जिस iतिथि को सदस्य द्वारा सदस्यता शुल्क जमा किया जायेगा, उस तिथि से ही सदस्यता आरम्भ मानी जायेगी ।
- शेयर पर वार्षिक लाभ के आधार पर लाभांश ( अधिकतम 12% प्रतिशत) व अनिवार्य जमा पर 7% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाता हैं ।
- शेयर की रकम पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता शेयर पर लाभांश केवल उसी दशा में देय होगा जब आम सभा में इसकी स्वीकृति एंव घोषणा की जा चुकी हो इस सम्बन्ध में समिति कोई गारन्टी नहीं देती हैं, अत: शेयर लेने से पहले इस विषय पर पूर्ण विचार करने के बाद ही शेयर लें ।
सदस्यता समाप्ति के नियम
- कोई भी सदस्य सदस्यता निम्नलिखित दशाओ को पूरा करने पर ही समाप्त कर सकता हैं :-
- उस पर समिति का कोई बकाया न हो ।
- वह किसी बकाये ऋण का जमानती न हो ।
- उसकी सदस्यता कम से कम एक वर्ष पुरानी अवश्य होनी चाहिये ।
- सदस्यता समाप्त करने के इच्क्षुक सदस्य को उपरोक्त दशायें पुरी करके एक प्रार्थना पत्र अपनी पास बुक तथा शेयर प्रमाण पत्र समिति कार्यालय में जमा करवाना होगा ।
- प्रार्थना पत्र प्राप्त होने से तीन माह के अन्दर उसका प्रार्थना पत्र स्वीकृत करके उसके शेयर की रकम एंव अनिवार्य जमा तथा अन्य जमाएं चैक द्वारा सदस्य को वापस कर दी जायेगी ।
- कोई भी सदस्य जो किसी वित्तीय वर्ष में छ: माह से पहले अपनी सदस्यता समाप्त करेगा वह अनिवार्य जमा पर ब्याज व शेयर पर लाभांश का हक़दार नहीं होगा ।
ऋण प्राप्ति के नियम
- ऋण आवेदन पत्र समिति कार्यालय से 10 रुपये देकर प्राप्त किया जा सकता हैं । ऋण आवेदन पत्र व बॉण्ड प्रपत्र साफ-साफ अक्षरों में पूरा भरकर दें कोई भी कालम ख़ाली ना छोड़ें I फॉर्म में जो माँगा गया है उसका पूरा विवरण दे अधुरा विवरण न दे अन्यथा लोन फॉर्म पर कोई विचार नहीं किया जायेगा I ऋण आवेदन पत्र व बॉण्ड प्रपत्र पर किसी भी तरह की कटिंग मान्य नहीं होगी I
- नया सदस्य तीन महीने के बाद ही ऋण लेने के लिये आवेदन कर सकता हैं ।
- नये सदस्य को प्रथम ऋण 50,000 से 1,00,000 रुपये तक दिया जायेगा ।
- सदस्य के लिये ऋण की अधिकतम सीमा समिति की कार्यकारणी के विवेकानुसार प्रत्येक सदस्य की आय व ऋण वापसी क्षमता के अनुसार अलग -अलग होगी । ऋण पर ब्याज की दर 12% प्रतिशत वार्षिक हैं ।
- समिति द्वारा दिये जाने वाले ऋण की सीमा एवम ऋण अदायगी निम्नलिखित प्रकार से होगी
- 50,000 रुपये – 50 किस्तों में
- 1,00,000 रूपये – 50 किस्तों में
- 1,50,000 रूपये – 50 किस्तों में
- 2,00,000 रुपये – 50 किस्तों में
- EMERGENCY LOAN (आकस्मिक ऋण): दिनांक 01/04/2016 से समिति के रेगुलर जरूरतमंद सदस्य को शेयर व आवश्यक धरोहर राशि के आधार पर व सदस्य द्वारा पूर्व ऋण के भुगतान के आधार पर स्वीकृत किया जायेगा आकस्मिक ऋण की अधिकतम सीमा: 30,000/- रुपये मात्र आकस्मिक ऋण वापसी की अधिकतम अवधि: 2 वर्ष
- RUNNING LOAN (चालू ऋण) : दिनांक 01/04/2016 से समिति के रेगुलर जरूरतमंद सदस्य को जिनका ऋण खाता सुचारू रूप से चल रहा हो उनको शेष ऋण दिया जा सकता हैं जिसकी अधिकतम सीमा 2,00,000/- रूपये से अधिक नहीं होगी (उदहारण: मूल ऋण 60,000/- रूपये + प्रदान ऋण 1,40,000/- रूपये)
- ऋण फार्म के साथ पेन कार्ड की स्वयं सत्यापित फ़ोटो कोपी लगाना अनिवार्य हैं ।
- ऋण फार्म के साथ आय प्रमाण / स्व घोषणा पत्र देना अनिवार्य हैं ।
- ऋण आवेदन कर्ता केशेयर की राशि आवेदित ऋण की राशि का 10 % होना जरुरी हैं । ऋण आवेदन कर्ता की अनिवार्य जमा राशि ऋण आवेदन माह तक अवश्य पूरी होनी चाहिये ।
- ऋण की अधिकतम सीमा सदस्य द्वारा लिये गये शेयर के रकम का 10 गुणा किन्तु अधिकतम 2,00,000 रुपये होगी ।
- ऋण लेने वाला सदस्य स्वंय एवम उसके द्वारा दिये गये जमानती डिफाल्टर ना हो ऋण आवेदन फार्म पर आवेदित ऋण अनुसार दो सदस्यों की जमानत होनी आवश्यक हैं जो डिफाल्टर ना हो तथा जिनकी अनिवार्य जमा राशि ऋण आवेदन करने के माह तक अवश्य पूरी हो एवम जमानतियो की शेयर राशि कम से कम 2500/– रुपये हो ।
- कोई भी सदस्य ऋण के लिये दो से अधिक सदस्यों की जमानत नहीं दे सकता ।
- ऋण आवेदन पत्र समिति की कार्यकारिणी द्वारा प्राथमिकता व आवश्यक धन की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत किये जाते हैं ।
- किसी सदस्य को ऋण तभी दिया जायेगा जब समिति ऋण आवेदनकर्ता व उसके जमानतियो से पुरी तरह आश्वस्त हो तथा ऋण देने के लिये आवश्यक वित समिति में उपलब्ध हो ।
- ऋण स्वीकृत होने पर सदस्य को उसकी सूचना कार्यालय द्वारा फ़ोन से दी जायेगी ।
- ऋण का चैक प्राप्त करने के लिये दी गई तिथि पर प्रार्थी का समिति कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से आना अनिवार्य हैं ।
- सदस्य को खाते पर देय ऋण का चैक ही दिया जायेगा एवम सदस्य को चैक प्राप्त करने से पहले समिति के नियमानुसार 10 अग्रिम चैक (नई सीरीज के बार कोड पट्टी वाले) समिति के कार्यालय में जमा करने होंगे ( पुराने चैक मान्य नहीं होंगे ) ।
- ऋण की किस्त पर ब्याज सहित भुगतान प्रत्येक माह की 12 तारीख तक अवश्य करना होगा उसके पश्चात् 13 तारीख से 1 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दण्ड ब्याज भी देना होगा ।
- पुराना ऋण समाप्त होने के अगले माह से नये ऋण के लिये आवेदन किया जा सकता हैं ।