ऋण सुविधा

दि रोहिला को-ऑपरेटिव अर्बन थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड

रजि. कार्यालय:  ई-58,  गली न. 02, गंगा विहार, दिल्ली-110094    फ़ोन न: 9910539305
पंजीकरण संख्या :  848(U)/31.01.1991
समिति का कार्यक्षेत्र :  सम्पूर्ण दिल्ली राज्य

 

       ऋण पर ब्याज : 12% वार्षिक घटते शेष पर

ऋण प्राप्ति के नियम

  1. ऋण आवेदन पत्र समिति कार्यालय से 10 रुपये देकर प्राप्त किया जा सकता हैं । ऋण आवेदन पत्र  व बॉण्ड प्रपत्र  साफ-साफ अक्षरों में पूरा भरकर दें कोई भी कालम ख़ाली ना छोड़ें I  फॉर्म में जो माँगा गया है उसका पूरा विवरण दे अधुरा विवरण न  दे  अन्यथा लोन  फॉर्म पर कोई विचार नहीं किया जायेगा I ऋण आवेदन पत्र व बॉण्ड प्रपत्र  पर किसी भी तरह की कटिंग मान्य नहीं होगी I
  2. नया सदस्य तीन महीने के बाद ही ऋण लेने के लिये आवेदन कर सकता हैं ।
  3. नये सदस्य को प्रथम ऋण 50,000 से 1,00,000 रुपये तक दिया जायेगा ।
  4. सदस्य के लिये ऋण की अधिकतम सीमा समिति की कार्यकारणी के विवेकानुसार प्रत्येक सदस्य की आय व ऋण वापसी क्षमता के अनुसार अलग -अलग होगी । ऋण पर ब्याज की दर 12% प्रतिशत वार्षिक हैं ।
  5. समिति द्वारा दिये जाने वाले ऋण की सीमा एवम ऋण अदायगी निम्नलिखित प्रकार से होगी
  • 50,000 रुपये – 50 किस्तों में
  • 1,00,000 रूपये  50 किस्तों में
  • 1,50,000 रूपये  50 किस्तों में
  • 2,00,000 रुपये – 50 किस्तों में
  • EMERGENCY LOAN (आकस्मिक ऋण): दिनांक 01/04/2016 से समिति के रेगुलर जरूरतमंद सदस्य को शेयर व आवश्यक धरोहर राशि के आधार पर व सदस्य द्वारा पूर्व ऋण के भुगतान के आधार पर स्वीकृत किया जायेगा आकस्मिक ऋण की अधिकतम सीमा: 30,000/- रुपये मात्र  आकस्मिक ऋण वापसी की अधिकतम अवधि:  2 वर्ष
  • RUNNING LOAN (चालू ऋण) : दिनांक 01/04/2016 से समिति के रेगुलर जरूरतमंद सदस्य को जिनका ऋण खाता सुचारू रूप से चल रहा हो उनको शेष ऋण दिया जा सकता हैं जिसकी अधिकतम सीमा 2,00,000/- रूपये से अधिक नहीं होगी (उदहारण: मूल ऋण 60,000/- रूपये + प्रदान ऋण 1,40,000/- रूपये)
  1. ऋण फार्म के साथ पेन कार्ड की स्वयं सत्यापित फ़ोटो कोपी लगाना अनिवार्य हैं ।
  2. ऋण फार्म के साथ आय प्रमाण / स्व घोषणा पत्र देना अनिवार्य हैं ।
  3. ऋण आवेदन कर्ता केशेयर की राशि आवेदित ऋण की राशि का 10 % होना जरुरी हैं । ऋण आवेदन कर्ता की अनिवार्य जमा राशि ऋण आवेदन माह तक अवश्य पूरी होनी चाहिये ।
  4. ऋण की अधिकतम सीमा सदस्य द्वारा लिये गये शेयर के रकम का 10 गुणा किन्तु अधिकतम 2,00,000 रुपये होगी ।
  5. ऋण लेने वाला सदस्य स्वंय एवम उसके द्वारा दिये गये जमानती डिफाल्टर ना हो ऋण आवेदन फार्म पर आवेदित ऋण अनुसार दो सदस्यों की जमानत होनी आवश्यक हैं जो डिफाल्टर ना हो तथा जिनकी अनिवार्य जमा राशि ऋण आवेदन करने के माह तक अवश्य पूरी हो एवम जमानतियो की शेयर राशि कम से कम 2500/ रुपये हो ।
  6. कोई भी सदस्य ऋण के लिये दो से अधिक सदस्यों की जमानत नहीं दे सकता ।
  7. ऋण आवेदन पत्र समिति की कार्यकारिणी द्वारा प्राथमिकता व आवश्यक धन की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत किये जाते हैं ।
  8. किसी सदस्य को ऋण तभी दिया जायेगा जब समिति ऋण आवेदनकर्ता व उसके जमानतियो से पुरी तरह आश्वस्त हो तथा ऋण देने के लिये आवश्यक वित समिति में उपलब्ध हो ।
  9. ऋण स्वीकृत होने पर सदस्य को उसकी सूचना कार्यालय द्वारा फ़ोन से दी जायेगी ।
  10. ऋण का चैक प्राप्त करने के लिये दी गई तिथि पर प्रार्थी का समिति कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से आना अनिवार्य हैं ।
  11. सदस्य को खाते पर देय ऋण का चैक ही दिया जायेगा एवम सदस्य को चैक प्राप्त करने से पहले समिति के नियमानुसार 10 अग्रिम चैक (नई सीरीज के बार कोड पट्टी वाले) समिति के कार्यालय में जमा करने होंगे ( पुराने चैक मान्य नहीं होंगे ) ।
  12. ऋण की किस्त पर ब्याज सहित भुगतान प्रत्येक माह की 12 तारीख तक अवश्य करना होगा उसके पश्चात् 13 तारीख से रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दण्ड ब्याज भी देना होगा ।
  13. पुराना ऋण समाप्त होने के अगले माह से नये ऋण के लिये आवेदन किया जा सकता हैं ।